अब 10 लाख तक का होम लोन लेना होगा और भी आसान
Published: Mar 06, 2015 01:02:00 am
देश में आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए रिजर्व बैंक ने दस लाख रूपए तक होम लोन में ढील दे दी है
नई दिल्ली। देश में सस्ते आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए गुरूवार को रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दस लाख रूपए तक के होम लोन से जुड़े मानकों में ढील दे दी है। इस पहल से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। नए बदलाव के तहत 10 लाख तक की राशि के मकानों में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क भी घर की लागत में शामिल होंगे।इन शुल्कों की मकान की कुल लागत में लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है। इस वजह से आवास ऋण लेने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अभी तक ये शुल्क कर्ज में शामिल नहीं होते थे।
आरबीआई की और से गुरूवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कर्ज की खातिर घर की लागत में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के अलावा अन्य दस्तावेजों से जुड़े चार्ज भी शामिल होंगे। इन सभी को मिलाकर एलटीवी (लोन टू वैल्यू) की गणना की जाएगी। मौजूदा प्रकिया के तहत बैंक इन शुल्कों को हाउसिंग प्रॉपर्टी की लागत में शामिल नहीं करते थे। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों की इस परिपाटी से कमजोर वर्गो (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूहों (एलआईजी) पर बोझ बढ़ जाता था।
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि यदि आवासीय परियोजना को सरकार, सांविधिक प्राधिकरण ने प्रायोजित किया है उसमें भी बैंक भुगतान के विभिन्न स्तरों के अनुरूप कर्ज वितरित कर सकते हैं।निर्माण के विभिन्न स्तरों के अनुरूप खरीदारों से भुगतान की मांग न भी की गई हो तब भी बैंक कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं।