मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर धनशोधन निवारण प्रावधानों में अनियमितता (एएमएल) को लेकर पांच करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी है।
बीओबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा किआरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षण के बाद आरबीआई और जांच एजेंसियों को अक्टूबर 2015 में कुछ गड़बडिय़ां सामने आई थीं।
बैंक ने कहा कि आरबीआई द्वारा की गई जांच में पाया गया कि एंटी मनी लांड्रिंग नियमों से जुड़ी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कुछ खामियां रही थीं, जिसकी वजह से बैंक इस तरह के लेन-देन की पहचान करने में विफल रहा। इन प्रणालियों में लेन-देन की निगरानी, ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड जारी करना तथा वित्तीय खुफिया इकाई को समय पर रपट भेजना शामिल हैं।
बैंक ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए व्यापक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। यह आरोप लगाया गया था कि बैंक की अशोक विहार शाखा से एक अगस्त, 2014 से 12 अगस्त, 2015 के दौरान 6,100 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए थे, जिसकी जांच की गई।
सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने कहा कि आरोप है कि 59 वर्तमान खाताधारकों और अज्ञात बैंक अधिकारियों ने मिलकर विदेश धन भेजने की यह साजिश रची। ज्यादातर धन हांगकांग भेजे गए। यह पैसा आयात के भुगतान के रूप में भेजा गया था। आरोप है कि ये भुगतान उन आयातों के लिए किए गए जो कभी हुए ही नहीं।
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