scriptसहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से जबर्दस्त फटकार | Supreme Court to consider auctioning off Sahara properties | Patrika News

सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से जबर्दस्त फटकार

Published: Aug 03, 2015 10:28:00 pm

HC ने सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कंपनी को आगाह किया

supreme court of india

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कंपनी को सोमवार को आगाह किया कि वह खुद ही उसकी संपत्तियों की नीलामी कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि कंपनी के रवैये से लगता है कि उसे प्रोपर्टी की नीलामी के लिए रिसीवर नियुक्त करना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने सहारा समूह के मानवता के आधार पर सुब्रत रॉय की रिहाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
शीर्ष अदालत ने कहा, “जब सहारा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसके निदेशक मंडल भी हैं। ऎसे में अगर एक निदेशक जेल में हैं, तो कंपनियों में फैसले क्यों नहीं हो सकते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सहारा पैसा जमा न करा अपनी आजादी क्यों दांव पर लगाए हुए है? आपके पास पैसे की कमी नहीं है और आपको अपनी प्रॉपर्टी का पांचवां हिस्सा ही बेचना है। 
आपके रवैये से लगता है कि प्रॉपर्टी पर रिसीवर बैठाना होगा।” न्यायालय ने इसके लिए एक रिसीवर नियुक्त करने का भी सुझाव दिया, जिसका सहारा समूह के वकील ने विरोध किया। 
गौरतलब है कि सहारा प्रमुख एवं कंपनी के दो निदेशकों की जमानत पर रिहाई के लिए न्यायालय ने पांच हजार करोड़ रूपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी की शर्त रखी है, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पाने के कारण उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है। 
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक विवाद में सहारा प्रमुख और कंपनी के दो निदेशक गत वर्ष चार मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 
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