नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) के वित्तीय अधिकार सीमित करते हुये लोढा समिति से एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई के वित्तीय अधिकार सीमित करने का आदेश देते हुये बोलियों और ठेकों के लिये वित्तीय सीमा का निर्धारण किया।
न्यायालय ने लोढा समिति से कहा है कि वह एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करे जो बीसीसीआई के सभी वित्तीय लेने देन की समीक्षा करेगा।
शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को यह निर्देश दिया है कि वह आदेश के पालन के संबंध में दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट लोढा समिति के समक्ष पेश करे।
लोढा कमेटी ने स्थगित की बैठक
लोढा कमेटी ने नई दिल्ली में 21 अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक को स्थगित कर दिया है। लोढा कमेटी की मानें तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने तक और बीसीसीआई के कोई फैसला नहीं लेने तक इस बैठक का होना लाजमी नहीं है।
लोढा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी और अब कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, ऐसे में बैठक को स्थगित कर दिया गया है।