नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला मामले में एक इतालवी अदालत के फैसले में कथित रूप से नामित कुछ नेताओं एवं अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से आज जवाब-तलब किया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति ङ्क्षसह की पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है।
शर्मा ने यह याचिका पिछले सप्ताह दायर की थी और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ङ्क्षसह समेत उन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है,जिनके नामों का जिक्र इटली के मिलान स्थित अदालत के फैसले में कथित रूप से किया गया था। इस याचिका में मामले की जांच अदालत की निगरानी में एसआईटी या सीवीसी से कराने की मांग की गई है और इसमें कई कानूनी प्रश्न उठाए गए हैं।
याचिका में प्रश्न किया गया है कि क्या इतालवी अदालत का फैसला अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सीबीआई ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री समेत अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाने ले-जाने वाले 12 हेलीकॉप्टरों के सौदे के लिए भारतीयों को दी गई कथित रिश्वत के मामले में 2013 में मामला दर्ज किया था। याचिका में रक्षा मंत्रालय और सीबीआई को पक्ष बनाया गया है। मामले की सुनवाई जुलाई में होगी।
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