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दिल्ली: सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

कोर्ट ने पत्नी के साथ चल रहे विवाद में दिल्ली के
पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

Jul 07, 2015 / 06:17 pm

सुभेश शर्मा

Somnath Bharti

Somnath Bharti

नई दिल्ली। राजधानी की एक निचली अदालत ने मंगलवार को पत्नी के साथ चल रहे विवाद में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने याचिका को “समय पूर्व” करार देते हुए कहा कि इस संबंध में न तो अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है, न गिरफ्तारी की आशंका है। ऎसे में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की जाती है।

गौरतलब है कि आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने उनपर मारपीट का आरोप लगाया था। लिपिका ने भारती के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के साथ ही दिल्ली महिला आयोग में भी अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्व कानून मंत्री ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका की वजह से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

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