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पत्नी की क्रूरता पर अदालत ने मंजूर किया तलाक

कोर्ट ने पत्नी की हरकतों को क्रूरता मानते हुए तलाक की मंजूरी दे दी

Nov 30, 2016 / 12:12 am

जमील खान

Balod : Three people to life imprisonment for kill

Balod : Three people to life imprisonment for killing brother and sister

फतेहाबाद। हरियाणा जिले के फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह ने पत्नी के दुव्र्यवहार से पीडि़त व्यक्ति की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पति को तलाक की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने पत्नी की हरकतों को क्रूरता मानते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार जिले के गांव ठुईया निवासी सुरेन्द्र की शादी 30 मार्च 2015 को गांव धारसूल कला की कृष्णा से शादी हुई थी।

आरोप है कि शादी के अगले दिन ही कृष्णा इस बात पर अड़ गई कि अगर पति उसे अपने माता पिता से अलग रखेगा तो ही वह उसके यहां रहेगी नहीं तो वह उसे छोड़ देगी। पति ने जब अपने माता पिता को अपने से अलग करने से इनकार किया तो दो दिन बाद 2 अपे्रल को कृष्णा पति का घर छोड़कर लापता हो गई। सुरेन्द्र ने पत्नी के लापता होने की शिकायत भट्टू पुलिस थाना में दी जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दिया।

वहीं, कृष्णा ने भी पति सुरेन्द्र के खिलाफ बिना उसकी सहमति के जबरन शादी करने की शिकायत दर्ज करवा दी। सुरेन्द्र ने अपनी याचिका में कहा कि पत्नी की शिकायत के चलते उसे शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा का शिकार होना पड़ा। पत्नी उसके पास दो दिन ही रुकी और दो दिनों में उसने उसके और उसके माता-पिता के साथ दुव्र्यवहार किया।

कोर्ट ने कृष्णा को समन भेज कर अदालत में जवाब देने को कहा लेकिन कृष्णा अदालत में पेश ही नहीं हुई। कोर्ट ने आज (मंगलवार) मामले की सुनवाई करते हुए कृष्णा के व्यवहार को

पति सुरेन्द्र के प्रति क्रूरता मानते हुए पति के हक में एकतरफा फैसला सुनाते हुए तलाक की मंजूरी दे दी।

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