scriptमोगा केस : हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई से किया इंकार | High court bench recuses from hearing Moga Bus case | Patrika News

मोगा केस : हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई से किया इंकार

Published: May 04, 2015 09:02:00 pm

हाईकोर्ट की पीठ ने मामले से हाथ खींचते हुए इसे किसी अन्य पीठ को सौंपे जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।

moga case

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चंडीगढ़ । पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को मोगा बस छेड़छाड़ मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। गौरतलब है कि मोगा में कथित तौर पर छेड़छाड़ के बाद बस से फेंके जाने के बाद एक किशोरी की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने मोगा कांड के बारे में उसे लिखे गए पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले की पीडिता किशोरी की गुरूवार को मौत हो गई थी। किशोरी और उसकी मां के साथ बस में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और फिर उन्हें बस से फेंक दिया गया। यह बस ऑर्बिट एविएशन की थी, जिसके मालिक मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के रिश्तेदार हैं।

सोमवार को जब मामला न्यायाधीश सतीश कुमार मित्तल और न्यायाधीश हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ के सामने आया तो पीठ ने मामले से हाथ खींचते हुए इसे किसी अन्य पीठ को सौंपे जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। मामले की सुनवाई से हटने का कोई कारण नहीं बताया गया। अब हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश फैसला करेंगे कि मामले की सुनवाई कौन सी पीठ करेगी। यह मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए आ सकता है।

मोगा में विपक्ष का बंद, मिलाजुला असर

मोगा में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसे चलती बस से फेंके जाने के बाद मौत मामले को लेकर विपक्ष ने सोमवार को मोगा बंद का आह्वान किया। इसे लेकर शहर में मिलाजुला असर देखने को मिला। विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब और अन्य सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे जबकि अधिकांश ने पहले की तरह काम किया। हालांकि बसें सड़कों से नदारद रहीं। इस बीच आप से निष्कासित नेता योगेंद्र यादव ने सोमवार को पीडित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी दिन में पीडिता के परिजनों से मुलाकात की।
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