राज्य सरकार अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की अंतरिम जांच रिपोर्ट अब सोमवार को विधानमंडल में पेश नहीं कर पाएगी। कर्नाटक हाइकोर्ट ने आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत की अंतरिम रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार दोपहर बाद होगी। इससे पहले माना जा रहा था कि सरकार को सोमवार को सीआईडी की अंतरिम रिपोर्ट मिल जाएगी और सरकार उसे विधान मंडल में पेश करेगी।
अदालत ने सरकार और सीआईडी को इस बारे में बयान भी नहीं देने का निर्देश दिया है। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने संकेत दिया था कि सरकार को सोमवार को सदन में अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी और सीबीआई जांच के बारे में अपना रूख साफ करेगी।
महिला के पति की याचिका
उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के जज एस अब्दुल नजीर ने एक महिला आईएएस अधिकारी के पति सुधीर रेड्डी की याचिका पर रविवार को सरकार को जांच से जुड़ी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया। महिला अधिकारी को रवि ने संदिग्ध मौत से पहले कथित तौर पर कई बार फोन किया था। मामले की जांच कर रही सीआईडी उक्त अधिकारी से कई बार पूछताछ कर चुकी है और उक्त अधिकारी ने रवि की मौत के बाद मुख्य सचिव से भी मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था।
इस मामले में आखिरकार कर्नाटक सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इससे पहले
राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी थी। इस पर विपक्ष और लोगों ने
विरोध जताया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। जिस पर सोमवार को मुख्यमंत्री
सिद्धारमैया ने विधानसभा में सीबीआई जांच कराने की जानकारी दी।