scriptशादी करने पर हट जाएगा रेप का आरोप – हाई कोर्ट | If victim and accused happily married then rape charges may get removed-HC | Patrika News

शादी करने पर हट जाएगा रेप का आरोप – हाई कोर्ट

Published: Apr 19, 2015 11:15:00 am

पंजाब और हरियाणा
हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया फैसला, पढ़ें पूरा
केस

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Police case diary

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया कि अगर लव अफेयर में पार्टनर पर रेप का आरोप लगता है और बाद में दोनों आपस में शादी कर लेते हैं तो आरोप हटाने के लिए उनके बीच समझौता हो सकता है। हाईकोर्ट ने यह फैसला संगरूर जिले के एक लड़के की अपील पर सुनाया।

दरअसल लड़के पर लड़की ने परिजनों के दाबाव में आकर रेप का आरोप लगाया था। बाद में आरोपी और पीडिता दोनों की शादी हो गई। मामले में जज राज मोहन सिंह ने कहा कि ऎसे केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और मामले की लगातार आपराधिक सुनवाई से कपल की शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा इसलिए लड़के पर से रेप का आरोप हटाया जाए।

संगरूर जिले का एक कपल अफयेर के चलते घर से भाग गया था, लेकिन घरवालों ने उन्हें ढूंढ निकाला। इसके बाद लड़की के परिजनों ने 25 सितंबर 2014 को लड़के के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर दिया। बाद में लड़की के परिजनों ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी और दोनों ने 28 सितंबर को एक गुरूद्वारे में शादी कर ली। शादी का पंजीकरण पंजाब कंपल्सरी रेजिस्ट्रेशन ऑफ मैरेज एक्ट 2012 के तहत किया गया।

इसके बाद लड़के ने खुद पर से रेप का आरोप हटाने के लिए हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट में पेश होकर लड़का-लड़की ने यह भी बयान दिया कि वे दोनों साथ हैं और खुश हैं। जज ने बाद में लड़के पर से रेप का आरोप हटाने के आदेश दिए।
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