न्यायालय ने 300 करोड़ रुपये की रकम जमा कराने के लिए सुब्रत रॉय को आगामी 15 सितंबर तक का वक्त दिया है।
नई दिल्ली। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय ने उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को कहा कि वह 16 सितम्बर तक अपनी पैरोल सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराने को तैयार हैं।
सहारा प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ को अवगत कराया कि उनके मुवक्किल 16 सितम्बर तक अपनी पैरोल अवधि सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपये और बाजार नियामक के पास जमा कराने के लिए तैयार हैं।
हालांकि उन्होंने इस राशि को बैंक गारंटी के रूप में समायोजित करने का न्यायालय से आग्रह भी किया। न्यायालय ने इससे पहले गत तीन अगस्त को सहारा प्रमुख के पैरोल की अवधि 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी और उन्हें जेल से बाहर रहने के लिए 300 करोड़ रुपये और जमा करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने 300 करोड़ रुपये की रकम जमा कराने के लिए सुब्रत रॉय को आगामी 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। सहारा प्रमुख को गत पांच मई को उनकी मां के निधन के बाद छह मई को पैरोल पर रिहा किया गया था। उनके बहनोई अशोक रॉय को भी पैरोल दी गई थी। गत 11 मई को पैरोल अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद इसे तीन अगस्त तक और फिर गत बुधवार को छह सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।