मेरठ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तेजतर्रार नेता और सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में आज मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस महानिरीक्षक अजय आनंद ने को बताया कि साक्षी महाराज के साथ ही उनके एक शिष्य महेन्द्रदास के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295 ए, 188, 505 (3) और 171 एफ आरपी ऐक्ट के तहत सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है।
निर्वाचन आयोग ने साक्षी महाराज के बयान पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। साक्षी महाराज ने शुक्रवार को यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा था कि देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए हिन्दू के बजाय वे जिम्मेदार हैं जो चार बीवियों और 40 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। संतसमागम कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा था कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिन्दू जिम्मेदार नहीं हैं। जनसंख्या पर तभी नियंत्रण किया जा सकता है जब इस पर कोई सख्त कानून बनेेगा।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने एक आदेश में कहा था कि किसी प्रकार की जातीयता और धार्मिक बयानबाजी नहीं किया जाये। भाजपा सांसद का इस प्रकार का बयान उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से सात चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 फरवरी को मेरठ में चुनाव होना है।
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