कोर्ट ने लिपिका को नोटिस भेजकर सोमवार तक जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर सुबह 10.30 बजे का समय निर्धारित किया। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने लिपिका को नोटिस भेज जवाब मांगा है।
भारती ने सोमवार देर रात पुलिस के सामने समर्पण किया था, जिसके बाद मंगलवार को अदालत ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वह पहले आत्मसमर्पण करें और पुलिस को जांच में सहयोग दें, तभी उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट के इस कड़े रूख के बाद भारती ने सोमवार देर रात पुलिस के समक्ष आत्मसर्पण कर दिया।
मालवीय नगर से आप विधायक भारती पर हत्या के प्रयास, पत्नी पर अत्याचार, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, आपराधिक विश्वासघात, महिला की सहमति के बिना गर्भपात की कोशिश कराने, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं।