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कोर्ट ने दी इंद्राणी से पूछताछ की अनुमति, CBI को मिले अहम सबूत

सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश एच एस महाजन ने इन आरोपियों से जेल अहाते में ही पूछताछ करने की अनुमति दी है।

Feb 05, 2016 / 08:49 pm

विकास गुप्ता

Sheena Bora

Sheena Bora

मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को शीना बोरा हत्या मामले में इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य सह आरोपियों से पूछताछ करने की सोमवर को अनुमति दे दी है। सीबीआई ने इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और कार चालक श्यामवर राय से पूछताछ करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में जांच एजेंसी को कुछ नए साक्ष्य भी मिले हैं।

जेल में करेंगे पूछताछ
सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश एच एस महाजन ने इन आरोपियों से जेल अहाते में ही पूछताछ करने की अनुमति दी है। जांच एजेंसी ने कहा कि गवाहों से कुछ नए साक्ष्य मिले हैं जिसके कारण आरोपियों से और पूछताछ की जरूरत है।

इंद्राणी के कार चालक श्यामवर राय से जानकारी मिलने के बाद इंद्राणी को 25 अगस्त को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इंद्राणी के पूर्व पति खन्ना और कार चालक श्यामवर राय को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को भी 19 दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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