सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने चौटाला और नौ अन्य लोगों की याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि अदालत इनमें से किसी भी याचिका पर विचार नहीं करने जा रही है। सुनवाई के दौरान चौटाला के वकील हरीश साल्वे ने घोटाले की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालनी चाही। उनका कहना था कि सरकार का फैसला सही था, लेकिन इसे लागू करने में गड़बड़ी की गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि चौटाला पिता-पुत्र और नौ अन्य को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने हरियाणा के युवाओं को धोखा दिया है।