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हाई कोर्ट के आदेश के बाद आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज

Published: Mar 28, 2015 04:47:00 pm

डॉक्टर का
आरोप है कि अधिकारी ने न तो सीट दिलवाई, न ही 50 लाख रूपए लौटाए

Madras HC

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चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस को एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस) के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आईएएस अधिकारी ने डॉक्टर से कहा था कि वह उसकी बेटी को एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला दिलवा देगा।

कोर्ट में दायर याचिका में डॉक्टर एमए निजार अहमद ने कहा, परिवहन विभाग में उपसचिव आईएएस अधिकारी मोहनराज उनकी बेटी को चेन्नई निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस सीट दिलवाने के नाम पर 50 लाख रूपए लिए थे। डॉक्टर का आरोप है कि अधिकारी ने न तो सीट दिलवाई, न ही 50 लाख रूपए लौटाए। यही नहीं, पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने में भी देरी की।

शुक्रवार को अपने आदेश में जस्टिस आर एस रामानाथन ने कहा, मामले से जुड़े तथ्यों का अध्यनन करने के बाद कोर्ट पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश देती है। अहमद ने कहा कि मोहनराज और उनके सहयोगी एस सेलवा कुमार ने अकादमी वर्ष 2013-14 के शुरू होने पर उनकी बेटी को एमबीबीएस सीट दिलवाने का भरोसा दिया। इसके लिए दोनों ने 50 लाख रूपए मांगे। डॉक्टर ने कहा कि अधिकारी को सचिवालय में तय राशि का कुछ हिस्सा सौंप दिया गया था।

अहमद ने बताया कि मैंने केंद्रीय क्राइम ब्रांच में मई 2014 में इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन अधिकारी के दबाव के चलते पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। उन्होंने अधिकारी पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और धमकाने का आरोप लगाया।
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