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ट्रेफिक की जानकारी से रूबरू हुए बच्चे

locationदंतेवाड़ाPublished: Sep 27, 2016 11:26:00 pm

Submitted by:

Ajay shrivastava

मोटरयान अधिनियम की जानकारी से स्कूली बच्चों को रूबरू कराने को
लेकर मंगलवार को विधिक सहायता शिविर का आयोजन केंद्रीय विद्यालय में हुआ।

 In the realm of crime

In the realm of crime

बचेली. मोटरयान अधिनियम की जानकारी से स्कूली बच्चों को रूबरू कराने को लेकर मंगलवार को विधिक सहायता शिविर का आयोजन केंद्रीय विद्यालय में हुआ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित जिंदल ने बच्चों को 18 साल की उम्र में सार्वजनिक स्थान पर वाहन न चलाने व मोड़ पर इंडिकेटर के प्रयोग नहीं करने वाले पर अपराध की जानकारी दी।

इसके अलावा बाइक पर दो से अधिक लोगों के बैठने पर धारा 132 /177 के तहत अपराध व नशे की हालत में वाहन चलाना धारा 185 के तहत अपराध के दायरे में आता है।

उन्होंने बच्चों को बताया की सोशल मीडिया साइट का फेसबुक पर किसी धर्म के अपमान संबंधी टिप्पणी की जाए तो यह भारतीय दंड संविधान की धारा 295 ए के तहत अपराध है इसलिए सावधानी से इसके प्रयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल, उप निरीक्षक हंसराज गौतम सहित काफी संख्या में शिक्षक मौजूद थे।
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