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फ्लैट सौंपने में देरी, जेपी ग्रुप पर लगा जुर्माना

बिल्डर को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया है

May 11, 2016 / 10:48 am

अमनप्रीत कौर

Jaypee group

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नई दिल्ली। नेशनल कन्ज्यूमर डिसप्यूट रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) ने ग्राहकों को फ्लैट सौंपने में देरी होने के चलते जेपी ग्रुप पर जुर्माना लगाया है। बिल्डर को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया है। यह ज़ुर्माना नोएडा एक्सप्रेस वे पर कलेप्सो कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए घरों का कब्जा देने में देर करने के कारण लगाया गया है।

एनसीडीआरसी ने नोएडा के बिल्डरों को निर्देश दिया है कि वे सभी खरीदारों को 21 जुलाई से पहले कब्जा दे दें। ऐसा न करने पर बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा होने तक एक फ्लैट पर 5,000 रुपए प्रतिदिन का ज़ुर्माना चुकाना पड़ेगा। डवलपर को पर्याप्त पार्किंग की जगह उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया गया है।

एनसीडीआरसी ने यह भी कहा है कि अगर ग्राहकों से पार्किंग के लिए अलग से कीमत ली गई है तो डवलपर 12 प्रतिशत के ब्याज के साथ यह कीमत ग्राहकों को वापस कर दे। कोई भी बिल्डर निर्माण के बाद बिना ग्राहक की पूर्व स्वीकृति के कोई अलग से चार्ज नहीं लगा सकता है।

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