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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर्स को नहीं दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 4 करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा किए जाए

Jul 16, 2016 / 12:07 pm

अमनप्रीत कौर

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नई दिल्ली। जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल कंज्यूमर फोरम के उस आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया जिसमें फोरम ने डेवलपर्स को निर्देश दिया था कि वह बायर्स को फ्लैट देने में देरी के कारण 12 फीसदी सलाना की दर से पेनल्टी का भुगतान करें। नोएडा एक्सप्रेस वे पर जेपी ग्रुप के प्रोजेक्ट के मामले में यह आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 4 करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा किए जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर स्टे जरूर कर दिया है जिसमें जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड को ब्याज के तोर पर 4 करोड़ रुपए 25 जुलाई तक भुगतान करने को कहा था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, बिल्डर कंपनी की ओर से पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि ग्रुप 2017 तक उक्त फ्लैट्स डिलिवर करने की स्थिति में नहीं है। अदालत में सिब्बल ने दलील दी कि बिल्डर कंपनी 10 बायर्स के साथ बातचीत को तैयार हैं। इन 10 बायर्स का मामला कोर्ट के सामने आया है।

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