scriptटैक्स जमा नहीं कराने पर होगी प्रॉपर्टी सील | Owners do not pay property taxes will be sealed property in haryana | Patrika News

टैक्स जमा नहीं कराने पर होगी प्रॉपर्टी सील

Published: Sep 21, 2015 11:04:00 am

हरियाणा सरकार ने टैक्स जमा कराने की अंतिम तारिख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है

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गुड़गांव। हरियाणा सरकार ने टैक्स जमा कराने की अंतिम तारिख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इससे लोगों की भी अच्छी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों के द्वारा नगर निगम कार्यालय में जाकर टैक्स का भुगतान ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से कर रहे है। टैक्स के मामले में ही एक अधिकारी ने जानकारी ने यह भी कहा है कि 18 सितम्बर तक ही निगम के द्वारा 7 करोड़ रूपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा किए गए है।

इसके साथ ही नगर प्रशासन के द्वारा डीफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि वे जल्द से जल्द टैक्स का भुगतान करें। यह भी सामने आया है कि सरकार ने सम्पत्ति कर छूट को लेकर यह आखिरी मौका दिया गया है, यदि इस बार भी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत संपत्तियों को सील किए जाने का काम भी शुरू किया जाएगा।

छूट की अवधि को लेकर सरकार का कहना है कि इस अवधि को अब और नहीं बढ़ाया जाना है। इसलिए जो भी छूट अभी तक प्रदान की गई है टैक्स भुगतानकर्ता उसका लाभ उठा सकते है।
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