जीएसटी से आपको होगा यह लाभ, पढ़ें क्या है जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस
टैक्स विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित किया गया, इससे आपको होगा यह
लाभ
नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। इससे देश के सभी राज्यों के बाजार एक विशाल बाजार में परिणत हो जाएंगे और कई प्रकार के केंद्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष कर एक समान कर व्यवस्था में समाहित हो जाएंगे।
यह है जीएसटी
– इसमें उत्पाद शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और सेवा कर जैसे केंद्रीय कर और मूल्यवर्धित कर, ऑक्ट्रॉय और प्रवेश शुल्क तथा लग्जरी कर जैसे राज्यों के अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे।
– अंतिम उपभोक्ता सिर्फ आपूर्ति श्ृंखला के आखिरी डीलर द्वारा लगाए गए जीएसटी का ही भुगतान करेंगे।
– राज्यों को संबल प्रदान करने के लिहाज से पेट्रोलियम उत्पादों, मानव खपत वाले शराब और तंबाकू को जीएसटी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
– इसमें सिर्फ दो घटक होंगे- केंद्र द्वारा लिया जाने वाला केंद्रीय जीएसटी और राज्यों द्वारा लिया जाने वाला राज्य जीएसटी।
– हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में होने वाले व्यापार पर सिर्फ केंद्र ही जीएसटी ले सकता है। वसूले गए कर केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी परिषद की सिफारिश से संसद द्वारा निर्धारित तरीके से विभाजित किए जाएंगे।
– जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
– वस्तुओं के एक से अधिक राज्यों में होने वाले व्यापार पर एक फीसदी अतिरिक्त कर होगा। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाएगा। इसका उपयोग दो साल तक या जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई अवधि तक राज्यों को जीएसटी लागू करने से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति में किया जाएगा।
आपको होगा यह फायदा
जीएसटी लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगो क्योंकि इससे हर उत्पाद पूरे देश में एक ही दाम पर मिलेगा। इसके अलावा चीजों के दाम भी कम हो जाएंगे। वर्तमान में उपभोक्ता सामान खरीदते समय उस पर 30 से 35 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाते हैं, जबकि जीएसटी आने के बाद यह टैक्स घटकर 20 से 25 फीसदी रहने की उम्मीद है।
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