कालेधन पर सरकार एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है। अब आयकर विभाग के छापे के दौरान यदि आय का स्रोत घोषित ना कर पाने की स्थिति में मोटी रकम चुकानी पड़ेगी…
नई दिल्ली. कालेधन पर कड़े कदम उठा रही सरकार ने एक और ऐलान किया है। छापेमारी के दौरान पकड़े गए धन का स्रोत ना बता पाने वालों को 137 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार कालेधन को घोषित करने के लिए पहले भी दो मौके दे चुकी है।
अघोषित आय पकड़े जाने पर
– आमदनी का स्रोत बताया जाता है तो टैक्स और जुर्माने की राशि 107.25 फीसदी रहेगी।
– इसमें 60 फीसदी टैक्स, 30 फीसदी जुर्माना, 15 फीसदी सरचार्ज और 3 फीसदी शिक्षा उपकर शामिल हैं।
– अघोषित आय का स्रोत ना बता सकने की स्थिति में 137.25 फीसदी जुर्माना देना होगा।
– इसमें 60 फीसदी टैक्स, 60 फीसदी जुर्माना, 15 फीसदी सरचार्ज और 3 फीसदी शिक्षा उपकर शामिल हैं।
– टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा करने पर 50 फीसदी का भुगतान कर पाक-साफ होकर निकल सकते हैं।