हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2013 के तहत परिणाम जारी करने की अनुमति देकर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है
जयपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2013 के तहत परिणाम जारी करने की अनुमति देकर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि नियुक्तियां याचिका के निर्णय से प्रभावित रहेंगी।
न्यायाधीश के एस झवेरी व न्यायाधीश दिनेश मेहता ने सुरज्ञान सिंह की याचिका पर गुरुवार को यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर के जरिए कोर्ट को बताया था कि ओबीसी अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा रहा है।
कोर्ट अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का अंतरिम आदेश पहले ही दे चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर परिणाम जारी करने की अनुमति चाही गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस भर्ती के तहत साक्षात्कार में शामिल सभी अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी। साथ ही, सुनवाई सितम्बर 2017 तक टाल दी।