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समय पर भरेंगे इनकम टैक्स रिटर्न तो मिलेंगे ये 7 बड़े फायदे

Published: Jul 07, 2017 12:32:00 pm

Submitted by:

manish ranjan

अगर आप नौकरी पेशा है तो जान लें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई बार हम सोचते है कि अभी तो बहुत समय है आराम से रिटर्न भर देंगे।

Income tax return

Income tax return

नई दिल्ली। अगर आप नौकरी पेशा है तो जान लें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई बार हम सोचते है कि अभी तो बहुत समय है आराम से रिटर्न भर देंगे। लेकिन टालने के चक्कर में आपको कई बार मोटी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इतना ही नहीं कई बार देखा गया है कि देर से रिटर्न भरने के चक्कर में आपको आपका टैक्स रिफंड भी नहीं हो पाता और साथ ही कई तरह की सुविधाओं से आप वंचित रह जाते है। आइए जानते हैं कि समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या फायदे हैं। 


टैक्स रिफंड में आसानी
 इनकम टैक्स कानून में आपकी आगे की होने वाली आय पर कुछ लॉस कैरी फारवर्ड करने और इसे अडस्ट करने की सुविधा मिलती है। कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में यह लॉस लगातार आठ साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इससे आपकी काफी टैक्स सेविंग हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी संभव जब आप समय से अपना रिटर्न भरेंगे। इसलिए रिफंड चाहते हैं तो अपना रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल करें।


लोन, कार्ड प्रोसेसिंग में आसानी
 लोन देते समय बैंक्स आपसे तीन साल का रिटर्न मांगते हैं। इससे बैंक आपकी लोन लौटाने की क्षमता का आंकलन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक कोई भी लोन देते समय यह जरूर चेक करता है कि आपने अपना रिटर्न समय पर भरा है नहीं। 


पेनल्टी से बच सकेंगे 
अगर आप समय पर अपना रिटर्न भरते है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी नहीं भरनी होगी। आयकर अधिनियम की धारा 27 एफ के तहत विभाग देर से रिटर्न फाइल करने वालों पर 5000 रुपए की पेनल्टी लगाता है। 


मजबूत होगा फाइनेंशियल स्कोर 
 अगर आप लगातार टाइम से अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसका असर आपकी क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल स्कोर पर भी पड़ता है। फाइनेंशियल कंपनिया ये देखती कर आपका स्कोर तय करती है कि आपने समय पर रिटर्न फाइल किया है या नहीं। 


रिवाइज रिटर्न में आसानी 
 अगर आप समय से रिटर्न फाइल करते है और उसमें कुछ गलती होती है तो आपके पास रिवाज्ड रिटर्न भरने का पर्याप्त समय होता है। ऐसे में रिवाइज्ड रिटर्न भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। 


अतिरिक्त ब्याज से मुक्ति 
 समय पर रिटर्न फाइन करने का एक फायदा यह है कि आपको धारा 234 ए के तहत अतिरिक्त ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वहीं ब्याज पर लगने वाली पेनल्टी से भी बच सकेंगे। 


वीजा प्रोसेसिंग आसान 
 आप किसी और देश में बसने की सोच रहे हैं या फिर विदेश में ऊंची सैलरी की जॉब देख रहे हैं तो इसके लिए खुद को पहले से ही तैयार रखें। क्योकिं वीजा इंटरव्यू के समय कई दूतावासों में आपसे बीते कुछ सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी जा सकती है। खास तौर अधिकारी ये चेक करते हैं कि आपने रिटर्न समय से भरा है या नहीं। विशेष तौर पर यह तब मांगा जाता है जब आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप के लिए वीजा अप्लाई करते हैं।
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