अभी भरे ITR, उठाएं आयकर विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ
Published: Jul 14, 2016 11:14:00 am
अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष की ITR नहीं भरी है तो आप अभी भर कर इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं
नई दिल्ली। अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष (2015-16) की आईटीआर नहीं भरी है तो आप अभी भर कर इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ के बारे में बताना होगा, ताकि आयकर विभाग द्वारा काटा गया आपका टैक्स अमाउंट रिफंड हो सके।
दरअसल आयकर विभाग सुविधा देता है कि आप अपने पिछले वित्तीय वर्ष की आईटीआर इस वर्ष भी भर सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित समयसीमा भी दी जाती है। अगर आप टैक्सपेयर है या टैक्स नहीं भी देते हैं तो भी दोनों ही स्थितियों में आपको आईटीआर भरनी चाहिए। इससे कई लाभ होते हैं। साथ ही फ्यूचर में अगर कभी बैंक लोन लेना हो तो भी आसानी रहती है।
इस तरह से पाएं आईटीआर में टैक्स छूट का लाभ
आयकर विभाग सभी टैक्सपेयर्स को आयकर में छूट देता है। इसके लिए कुछ सामान्य सी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ देनी होती है। आपको इसके साथ पीएफ कांट्रिब्यूशन, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन के प्रिंसीपल अमाउंट के रिपेमेंट पर, पांच साल पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी का पेमेंट करने पर, एलआईसी का प्रीमियम पेमेंट करने पर और हेल्थ चेकअप पर होने वाले खर्चों की रिसिप्ट आदि देनी होती है।
अगर आपका इनकम टैक्स काटा भी गया है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को सब्मिट कर टैक्स रिफंड पा सकते हैं। आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी में आप 1.50 लाख रूपए की टैक्स छूट पा सकते हैं। इसी तरह एलआईसी प्रीमियम भरने पर 40 हजार तक की छूट पा सकते हैं।