इनकम टैक्स: ऑनलाइन रिटर्न अब सभी के लिए अनिवार्य
Published: Jun 29, 2015 11:32:00 am
इनकम टैक्स रिफंड
के लिए भरना होगा ऑनलाइन रिटर्न, 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को राहत, आईटीआर के लिए ITR-1 (सहज), ITR-4S (सुगम) के फॉर्म ऑनलाइन जारी
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए आयकर विभाग ने नीतियों में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। आयकर रिफंड लेने वाले पांच लाख से अधिक और कम आय वालों को अब ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना होगा। 22 जून को जारी आदेश के तहत भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2015 से लागू कर दिया है।
गौरतलब है, अभी तक 5 लाख से अधिक आय वाले करदाता के लिए ऑनलाइन रिटर्न अनिवार्य था। केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आदेश में कहा, जिन करदाताओं की आय 5 लाख से कम है और वे इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं तो उन्हें अब ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना होगा। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले करदाताओं को ई-फाइलिंग से छूट दी गई है।
जिन व्यक्तिगत और संयुक्त हिंदू परिवार (एचयूएफ) वाले करदाताओं को रिफंड नहीं लेना है। उनकी आय पांच लाख से कम है और ऑडिट भी नहीं होता है तो वे अपना रिटर्न ऑनलाइन अथवा मैन्युअली फाइल कर सकते हैं।
आसानी से दाखिल कर सकेंगे रिटर्न
विभाग ने आईटीआर दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर 4-एस (सुगम) के फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। आईटीआर-1 से ऎसे वेतनभोगी कर्मचारी या व्यक्तिगत करदाता रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, जिनके पास एक से अधिक मकान न हो और जिन्हें अन्य स्त्रोतों से आय हो। इसके अतिरिक्त पांच हजार से अधिक की कृषि आय करने वाले करदाता इस फॉर्म के तहत अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आईटीआर 4-एस से वे करदाता आईटीआर दाखिल कर सकेंगे, जिन्हें व्यापार से आय हो। वे कमीशन एजेंट या प्रोफेशनल न हों।