बीमा कंपनियां अपने कर्मचारियों को दे सकेंगी लोन
Published: Feb 07, 2016 03:40:00 pm
कंपनियां गैर-पूर्णकालिक निदेशकों या उनके संबंधियों को ऋण नहीं दे पाएंगी
हैदराबाद। बीमा कंपनियों के लिए अपने स्थायी कर्मचारियों को कार, कंप्यूटर, आवास आदि के लिए ऋण या अग्रिम राशि देने का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इसके लिए दिशा-निर्देश का प्रारूप जारी किया है, जिस पर 14 फरवरी तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझावों पर विचार के बाद अंतिम दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।
इसमें कहा गया है कि बीमा कंपनियां अपने स्थाई कर्मचारियों को कार, पर्सनल कंप्यूटर तथा फर्नीचर खरीदने, मकान बनाने या खरीदने तथा त्योहारों के लिए ऋण या अग्रिम राशि दे सकती हैं। प्राधिकरण ने प्रारूप में कहा है कि कंपनियां गैर-पूर्णकालिक निदेशकों या उनके संबंधियों को ऋण नहीं दे पाएंगी। साथ ही पूर्णकालिक निदेशकों तथा अधिकारियों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण देने की भी अनुमति नहीं होगी।