कमाई दिखाने में हुई गलती तो नहीं लगेगा जुर्माना
Published: Apr 29, 2016 10:54:00 am
इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल का अहम फैसला, पढ़ें क्या है इससे संबंधित नियम
मुंबई । इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि गलती से हुई गुप्त कमाई पर आयकर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। ट्रिब्यूनल ने एक वेतनभोगी कर्मचारी पर आयकर अधिकारियों की ओर से लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया।
ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में पंचिंग एरर के चलते संबंधित करदाता की सैलरी इनकम को अंडर-रिपोर्टिंग दिखा दिया। टैक्स अधिकारियों ने इसे आय को गुप्त रखने की कोशिश मानते हुए कर्मचारी पर भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया। सभी तथ्यों की पड़ताल करने के बाद ट्रिब्यूनल ने जुर्माने को हटा दिया। ट्रिब्यूनल का कहना था कि टैक्सपेयर का इरादा गलत नहीं था। वेतनभोगी कर्मचारी को लेकर ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईटी अधिकारियों के पास सैलरी इनकम की पूरी जानकारी होती है।
गलत डिटेल्स देना आसान नहीं
नियोजक की ओर से टीडीएस के तिमाही रिटर्न जमा कराए जाते हैं। नियोजक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 भी देते हैं, जिसमें सैलरी और टीडीएस डिटेल दी जाती है। ऐसे में किसी भी वेतनभोगी व्यक्ति के लिए टैक्स से बचने और गलत सैलरी डिटेल्स देना आसान नहीं होता है।