अब 58 साल की उम्र तक पीएफ की 75 % रकम ही मिलेगी!
वर्तमान में नियम है कि अगर EPFO खाताधारक दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह पूरा अमाउंट निकाल सकता है
नई दिल्ली। सरकार प्रोविडेंट फंड(पीएफ) से समय से पहले निकाले जाने वाली राशि पर लगाम लगाने पर विचार कर रही है। इसके तहत 58 साल की उम्र तक अकाउंट होल्डर केवल 75 फीसदी रकम ही निकाल पाएगा। वर्तमान में नियम है कि अगर ईपीएफओ खाताधारक दो महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह पूरा अमाउंट निकाल सकता है।
10-15 दिन में मिल जाएगी हरी झंडी
श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने बताया कि, श्रम मंत्रालय को इस तरह का प्रस्ताव मिला है और अगले 10-15 दिन में इस पर फैसला लिया जाएगा। इस बारे में केन्द्रीय पीएम कमिश्नर केके जालान ने भी पुष्टि की है और कहाकि 10-15 दिन में प्रस्तावित बदलाव नोटिफाई हो जाएगा। इस प्रस्ताव पर कर्मचारी संगठनों ने भी सहमति दे दी है। उन्होंने साथ ही कहाकि आगे इस राशि को 50 फीसदी तक लाया जाएगा और पैसे निकालने की सीमा भी तय की जाएगी। 75 फीसदी रकम निकालने के प्रस्ताव के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि, पीएफ राशि में एक खाताधारक की हिस्सेदारी ब्याज को मिलाकर भी 75 फीसदी से ज्यादा नहीं होती है।
शादी, मकान बनाने पर लागू होगा नया प्रस्ताव
उन्होंने बताया कि वर्तमान में सालाना 1.3 करोड़ आवेदन पैसे निकालने के लिए आते हैं और इनमें से 65 लाख आवेदन पूरे पैसे निकालने के होते हैं। अगर नया प्रस्ताव लागू हो जाता है तो यह आवेदन 50 लाख तक आ जाएंगे। मकान बनाने, शादी, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों पर भी यह प्रस्ताव लागू होगा। इस बारे में जालान ने बताया कि, इस प्रस्ताव के पीछे हमारा मकसद है कि पीएफ को वृद्धावस्था में उपयोग लाया जाए न कि अन्य जरूरतों के लिए। यह वृद्धावस्था सुरक्षा योजना है न कि बचत बैंक खाता।
Home / Business / Finance / अब 58 साल की उम्र तक पीएफ की 75 % रकम ही मिलेगी!