script एटीएम फ्रॉड पर बैंक वापिस देगा पूरा पैसा – आरबीआई | online atm fraud customer get full money back on bank negligence says - rbi | Patrika News

 एटीएम फ्रॉड पर बैंक वापिस देगा पूरा पैसा – आरबीआई

Published: Aug 16, 2016 11:14:00 am

Submitted by:

Dhirendra

ऑनलाइन एटीएम फ्रॉड होने पर नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेवारी संबंधित
बैंक की होगी बशर्ते कि  उपभोक्ता के स्तर पर लापरवाही न हुई हो।

atm fraud

atm fraud

मुंबई. ऑनलाइन एटीएम फ्रॉड से उपभोक्ताओं को नुकसान से राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अब इसकी जिम्मेवारी संबंधित बैंकों की तय कर दी है। यह कदम आरबीआई ने उपभोक्ताओं की जीरो लायबिलिटी के तहत उठाया है। फ्रॉड के बाबत शिकायत मिलने के 10 दिनों के अंदर संबंधित बैंक उपभोक्ताओं को पूरा पैसा वापिस देगा ।

सिस्टम में कमी बैंक की जिम्मेवारी
आरबीआई ने कंज्यूमर जीरो लायबिलिटी योजना के तहत जारी आदेश में कहा है कि बैंकों को अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अन्तर्गत बैंक की तरफ से सेवाओं में कमी न होने के बावजूद अगर सिस्टम में किसी भी स्तर पर कमी है तो संबंधित बैंक को ही इसके लिए जिम्मेवारी मानी जाएगी, क्योंकि सिस्टम को ठीक रखना का काम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता। अगर लापरवाही उपभोक्ता के स्तर पर हुई है तो बैंको को नुकसान की भरपाई करने या न करने के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।

फ्रॉड की शिकायत 7 दिनों के अंदर करना जरूरी
नये आदेशों के अनुसार अगर ऑनलाइन एटीएम फ्रॉड होने की स्थिति में उपभोक्ताओं इस बात की शिकायत सात दिनों के अंदर करना होगा। शिकायत मिलने के 10 दिनों के अंदर संबंधित बैंक को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी।

उपभोक्ताओं के हित में उठाया कदम
आरबीआई ने बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की तरफ से ऑनलाइन एटीएम फ्रॉड को लेेकर मिल रही शिकायतों का अध्ययन करने के बाद यह कदम उठाया है। इस मामले में आरबीआई की स्पष्ट राय है कि उपभोक्ताओं की तरफ से लापरवाही न होने की स्थिति में नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो