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अगस्त से ऑनलाइन PF निकालने की सुविधा, कुछ घंटे में होगी निकासी

Published: Feb 12, 2016 12:30:00 pm

संगठन गुडग़ांव, दिल्ली के द्वारका और सिकंदराबाद में तीन सेंट्रल डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए जल्द ही ब्लेड सर्वर खरीदेगा

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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस साल अगस्त से अपने खाताधारकों को पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने की सुविधा प्रदान करेगा। इस कदम से कागजी कार्रवाई कम करनी पड़ेगी और खाताधारकों को मिलने वाली सेवा भी बेहतर होगी। इस सुविधा में पीएफ निकासी के दावे को निपटाने में सिर्फ कुछ घंटे लगेंगे।

ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगस्त तक इस सुविधा को शुरू किए जाने की संभावना है। संगठन ने पहले ही अपने रिकॉर्ड्स और प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप दे दिया है। इसके लिए ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि संगठन गुडग़ांव, दिल्ली के द्वारका और सिकंदराबाद में तीन सेंट्रल डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए जल्द ही ब्लेड सर्वर खरीदेगा।

अगस्त से शुरू होगी सुविधा
ये तीनों केंद्र ईपीएफओ के सभी 123 कार्यालयों से जुड़े होंगे। सर्वर खरीदने का काम मई तक पूरा हो जाएगा और जून से इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जून और जुलाई महीने में इस प्रक्रिया के गहन परीक्षण ऑनलाइन पीएफ निकासी सुविधा इस साल अगस्त में शुरू की जाएगी। इस सुविधा के शुरू हो जाने के बाद खाताधारक निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद धन सीधे उनके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

पीएफ 9 फीसदी ब्याज मांग रहे हैं कर्मचारी
भारतीय मजदूर संगठन सहित तमाम श्रम संगठन चालू वित्त वर्ष में पीएफ जमा पर नौ फीसदी ब्याज देने पर जोर देंगे। इन संघों ने फैसला किया है कि वर्तमान ब्याज दर 8.75 फीसदी के साथ सभी को 200 रुपए बोनस देने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। 16 फरवरी को ईपीएफओ के ट्रस्टियों की बैठक होने वाली है।
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा कि वे लोग चालू वित्त वर्ष के लिए नौ फीसदी ब्याज दर की मांग करेंगे। इस योजना में बोनस मुहैया कराने का कोई प्रावधान नहीं है। हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेंगे।

ईपीएफ संशोधन बिल कैबिनेट में
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ संशोधन विधेयक के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी है। ईपीएफ कानून में इस संशोधन के बाद कर्मचारियों को ईपीएफ और न्यू पेंशन सिस्टम में किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। विधि मंत्रालय ने इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय ने एम्प्लॉईज प्रॉवीडेंट फंड एंड मिस्लेनियस प्रोवीजंस एक्ट 1952 में संशोधन के लिए कैबिनेट प्रस्ताव जारी किया है।
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