रेयरकैटेगरी में माना गया केस
पिंकी सरकार मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट की कैटगरी में माना। अदालत ने कोली को आईपीसी की धारा 364, 302, 201, 576,511, 120 बी आईपीसी केलिए दोषी माना है। जबकि पंधेर को 302, 201, 120 बी आईपीसी के लिए दोषी माना है।दोनों पर 68 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
क्या बोली पीड़िता की मां
पिंकी सरकार मामले में फांसी की सजा सुनाए जाने पर पीड़िता की मां ने कहा कि अभी केवल आदेश हुआ है। जब तक फांसी नहीं हाेगी हमें चैन नहीं मिलेगा। वहीं, आरोपी सुरेन्द्र कोली का कहना है कि सीबीआई कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई करते हुए मौत की सजा सुनाई है। आरटीआई के जरिए तमाम सबूतों को उसने कोर्ट के सामने पेश किया। लेकिन अदालत ने कई रसूख और मोटे रुपये वाले लोगों को छोड़ दिया।