पुलिस अधीक्षक इरशाद वली दतिया के खिलाफ विभाग में पदस्थ आरक्षक वाहन चालक ने मानहानि का परिवाद पत्र पेश किया है।
ग्वालियर. दतिया. पुलिस अधीक्षक इरशाद वली दतिया के खिलाफ विभाग में पदस्थ आरक्षक वाहन चालक ने मानहानि का परिवाद पत्र पेश किया है। न्यायालय ने परिवाद पत्र के परीक्षण और गवाही के लिए छह अक्टूबर 2016 की तारीख नियत की है। पुलिस अधीक्षक इरशाद वली ने विगत दिनों आरक्षक वाहन चालक बृजमोहन यादव के खिलाफ डीओ लेटर लिखा था। इस लेटर में आरक्षक के अपराधियों से संबंध, सूदखोरी, जुआरियों से संबंध आदि आरोप लगाए थे। पुलिस अधीक्षक के इस डीओ लेटर पर आरक्षक का स्थानांतरण भिंड किया गया था। आरक्षक द्वारा मामला हाईकोर्ट में ले जाने पर हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर स्टे दिया था, लेकिन आरक्षक को अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया और उसकी तनख्वाह भी नहीं निकल रही। इससे परेशान होकर आरक्षक बृजमोहन यादव ने एडवोकेट सुनील श्रीवास्तव के माध्यम से बुधवार को सीजेएम न्यायालय में धारा 499 व 500 आईपीसी के तहत परिवाद पत्र पेश किया है। उल्लेखनीय है कि आरक्षक की पत्नी ने भी इस संबंध में विगत दिनों डीजीपी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी।