scriptहार्दिक पटेल पर कायम रहेगा ‘राजद्रोह’ का मामला, हटेंगी ‘सरकार से युद्ध छेड़ने’ की धारा  | Gujarat High Court gives relief to Hardik Patel, But strict on some charges | Patrika News

हार्दिक पटेल पर कायम रहेगा ‘राजद्रोह’ का मामला, हटेंगी ‘सरकार से युद्ध छेड़ने’ की धारा 

Published: Dec 01, 2015 07:39:00 pm

Submitted by:

Nakul Devarshi

गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कुछ धाराएं हटाने के आदेश देते हुए आंशिक राहत तो दी है लेकिन ‘राजद्रोह’ की धारा को लेकर अपनी सख्ती बरकरार रखी है।

hardik patel

hardik patel


हाईकोर्ट ने जेल में बंद हार्दिक पटेल और उनके पांच अन्य सहयोगियों को आंशिक राहत देते हुए पुलिस की क्राइम ब्रांच को उनके खिलाफ एक मामले से चुनी हुई सरकार के खिलाफ युद्ध छेडने समेत आईपीसी की कुछ अन्य धाराओं को हटाने के आदेश दिए हैं। हालांकि अदालत ने उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा के तहत आरोप कायम रखे हैं।

न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला ने इस मामले से हार्दिक और अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121 (चुनी हुई सरकार के खिलाफ युद्ध छेडने), धारा 153 ए (दो समुदायों के बीच वैमनस्य को बढावा देना) और धारा 153 बी को प्राथमिकी से हटाने के आदेश दिए हैं।

gujrat high court

लेकिन इसके साथ ही इन सभी पर लगे राजद्रोह की धारा 124 और सरकार के खिलाफ युद्ध के षडयंत्र के लिए धारा 121 ए को हटाने के आदेश देने से इंकार कर दिया। 

गौरतलब है कि बीते 21 अक्टूबर को अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 24 और 25 अगस्त की राज्यव्यापी हिंसा के दौरान हार्दिक और उनके साथियों के फोन बातचीत के टेप के आधार पर मामला दर्ज किया था। इसमें हार्दिक के अलावा चिराग पटेल, दिनेश पटेल, केतन पटेल, अमूल पटेल और अल्पेश कथिरिया के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। बाकी दोनो आरोपियों की धरपकड पर पहले ही अंतरिम रोक लगाने वाली अदालत ने आज भी इस मामले में 15 और दिन की मोहलत दे दी। 

hardik-patel-1440936964.jpg” border=”0″ title=”hardik patel” alt=”hardik patel” align=”center” margin-left=”10″ margin-right=”10″>

हार्दिक के खिलाफ सूरत के अमरोली में भी राजद्रोह का एक मामला दर्ज है जो पुलिस को मारने के बारे में उनके कथित बयान को लेकर दर्ज किया गया है। इसी अदालत ने गत 27 अक्टूबर को उस मामले को भी रद्द करने से इंकार कर दिया था। हार्दिक राजकोट में गत 18 अक्टूबर को हुई अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। उनके तीन अन्य साथियों को 21 अक्टूबर को पकडा गया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो