scriptअब 30 जून तक बदल सकते हैं 2005 से पहले छपे नोट | Deadline to exchange pre 2005 currency notes extended to June 30 | Patrika News
अर्थव्‍यवस्‍था

अब 30 जून तक बदल सकते हैं 2005 से पहले छपे नोट

गौरतलब है कि वर्ष 2005 से पहले के नोटों पर
प्रिंटिंग के वर्ष अंकित नहीं हैं।

Dec 24, 2014 / 04:03 pm

अमनप्रीत कौर

Currency Notes

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले छपे नोट बदलने की अंतिम तारीख 1 जनवरी से बढ़ाकर 20 जून कर दी है। इसके चलते अब वर्ष 2005 से पहले छपे 500 व 1000 रूपए के नोट 30 जून 2015 तक बैंक से बदले जा सकते हैं। इसके बाद यह नोट बेकार हो जाएंगे।


आरबीआई ने बयान जारी कर कहा, “भारतीय रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि आम जनता यह काम 30 जून 2015 तक कर सकती है। इससे पहले मार्च 2014 में केंद्रीय बैंक ने ऎसे नोटों को बदलने की समय सीमा 1 जनवरी 2015 तय की थी।” आरबीआई ने यह साफ किया है कि फिलहाल 2005 से पहले के नोट चलन में रहेंगे और इन्हें पूरे मूल्य पर ही बदला जाएगा।


गौरतलब है कि वर्ष 2005 से पहले के नोटों पर प्रिंटिंग के वर्ष अंकित नहीं हैं। यही इन नोटों की पहचान है। रिजर्व बैंक ने इन पुराने नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करने या अपनी सुविधा के मुताबिक बैंक शाखा में बदलने को कहा है।

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