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नोएडा एक्सटेंशन मामला: सुप्रीम कोर्ट का किसानों को झटका, याचिकाएं खारिज

दिल्ली से सटे नोएडा एक्सटेंशन के भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन की बिल्डर परियोजनाओं में अपने फ्लैट बुक करा रखे हैं।

May 14, 2015 / 12:54 pm

firoz shaifi

 दिल्ली से सटे नोएडा एक्सटेंशन के भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन की बिल्डर परियोजनाओं में अपने फ्लैट बुक करा रखे हैं।

वहीं किसानों को अब जमीन वापस नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि यह मामला नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कुल 65 गांवों से जुड़ा है। इसमें नोएडा एक्सटेंशन में प्रस्तावित बिल्डरों की परियोजनाएं आती हैं।

 हालांकि नोएडा ऑथरिटी ने भी हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ओर मुआवजा बढ़ाए जाने का विरोध किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए प्राधिकरण की याचिकाएं पहले से ही खारिज कर दी थी।

इससे पहले किसानोंं की दलील थी कि अधिग्रहण रद्द होना चाहिए क्योंकि वह गैर कानूनी था। सरकार ने आपात उपबंध लगाकर उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली और उन्हें आपत्ति रखने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद अधिग्रहित जमीनें ज्यादा कीमत पर बिल्डरों को दे दी गई।

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