दिल्ली।
कोर्ट ने गुरूवार को आम आदमा पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को जमानत दे दी। सोमनाथ
ी पत्नी लिपीका ने उन पर घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज कराया गया
था। इसके साथ ही मामले में आरोपी बनाए गए सोमनाथ भारती के घरेलु कुत्ते को भी कोर्ट
ने क्लीन चिट दे है।
सोमनाथ को सशर्त मिली जमानत-
अदालत ने सोमनाथ को
जमानत देते हुए इस आशंका को खारिज किया कि वह फरार हो सकते हैं। हालांकि अदालत ने
उन पर कई शतेंü लगाते हुए कहा कि वह पूर्व अनुमति के बगैर दिल्ली छोड़कर नहीं
जाएंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जब भी जरूरत होगी, जांच में शामिल
होंगे। अदालत ने कहा कि जांच के लिए भारती की अब जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि वह
दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं और पुलिस की इस चिंता से सहमत होने का कोई आधार नहीं
है कि वह विदेश भाग सकते हैं।
सप्ताह में एक बार देनी होगी हाजरी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा कि सोमनाथ का जमानत के लिए दिया गया
आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदक सोमनाथ भारती को एक लाख रूपये के निची मुचलके
तथा इतनी ही राशि का एक जमानती बांड देने पर जमानत दी जाती है। अदालत ने भारती को
इस मामले में आरोपपत्र दायर होने तक डीसीपी (दक्षिण पश्चिम) के कार्यालय में सप्ताह
में एक बार अपनी उपस्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि भारती
ऎसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे फिर से तर्कपूर्ण आधार पैदा हो कि वह इस मामले की
निष्पक्ष जांच या सुनवाई में अड़चनें पैदा करने का प्रयास कर रहे
हैं।
सोमनाथ के कुत्ते को भी मिली क्लीन चिट
अदालत ने आप विधायक
सोमनाथ भारती के पालतू कुत्ते डान को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कुत्ते के उनकी
पत्नी को काटने का आरोप निराधार है। अदालत ने कहा कि कथित रूप से काटने की घटना से
संबंधित रिकार्ड की हुई बातचीत और पशुचिकित्सकों द्वारा कुत्ते की जांच में भारती
की पत्नी लिपिका मित्रा के आरोपों से अलग स्थिति सामने आई। न्यायाधीश कहा कि 30
सितंबर की केस डायरी पढ़कर पता चलता है कि पशु अस्पताल के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा
कुत्ते डान की जांच की गई और आवेदक भारती को उसे आदेश देने का निर्देश दिया लेकिन
कुत्ते ने उनके निर्देश का पालन नहीं किया।