स्पेशल जज विरेन्दर कुमार गोयल ने कहा, पीएम मोदी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में रक्षा मंत्रालय में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पीएम मोदी की सीबीआई जांच की मांग की थी।
नई दिल्ली। स्पेशल जज विरेन्दर कुमार गोयल ने कहा, पीएम मोदी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में रक्षा मंत्रालय में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पीएम मोदी की सीबीआई जांच की मांग की थी। विशेष कोर्ट ने इस याचिका से किनारा करते हुए इसे बनाए रखने लायक नहीं बताया। जज ने कहा, पीएम मोदी के खिलाफ मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने का कोई आरोप ही नहीं है। कोर्ट ने कहा, इस पूरी याचिका में प्रधानमंत्री पर कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप है। कोर्ट ने कहा, किसी भी तरह से याचिका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत स्वीकार करने योग्य नहीं है।
रक्षा मंत्रालय से बर्खास्त मंजूनाथन ने दायर की थी याचिका
इस आरोप पर एक्ट की धारा 14 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिका केएन मंजूनाथन ने दायर की थी, जिन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई करके रक्षा मंत्रालय ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से उन्हें कोई राहत नहीं मिली साथ ही एम्स के निदेशक को आदेश दिया कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच की जाए।
दावा रक्षा विभाग में कानून का शासन नहीं
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि रक्षा विभाग और वायुसेना मुख्यालय में भ्रष्टाचार के उसकी ओर से दिए गए सबूतों के आधार पर उससे संबंधित रक्षा अधिकारियों और पीएम को नोटिस जारी किया जाए। हालांकि उसे कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। उसने दावा किया कि रक्षा विभाग के एयरफोर्स मुख्यालय में जहां वह नौकरी कर रहा था, वहां कानून का शासन नहीं है।