साल्वे ने आगे कहाकि उनकी पत्नी और बेटी को अस्थमा है। यह सब प्रदूषण के कारण हुआ है। दिल्ली में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पॉल्यूशन कंपनसेटरी चार्ज लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका के दौरान साल्वे कोर्ट में अमिकस क्यूरी के तौर पर पेश हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने बड़े वाहनों के कारण हो रहे प्रदूषण को गंभीर माना और इसे गुरूवार को सुनवाई के लिए शामिल किया। बैंच ने साथ ही कहाकि, यह ऎसा मामला हैं जिसमें अखबारों को कोर्ट में सुनवाई के दौरान होने वाली बहस को छापना चाहिए।
प्रदूषण को लेकर दिल्ली के वकील और पर्यावरणविद् एमसी मेहता ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने केन्द्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के लिए बड़े वाहनों के राजधानी में प्रवेश को लेकर निर्देश जारी करने की अपील की है। अपनी अपील में मेहता ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों के कम से कम 600 और बड़े वाहनों के लिए 1200 रूपये का टैक्स लगाने की अपील की है। इस चार्ज को टोल चार्ज के अलावा वसूला जाए।