scriptनीतीश कटारा के कातिलों को नहीं होगी फांसी  | Nitish Katara case: convict Yadav brothers won't hang | Patrika News

नीतीश कटारा के कातिलों को नहीं होगी फांसी 

Published: Oct 09, 2015 03:01:00 pm

नीलम कटारा ने विकास और विशाल को फांसी की सजा दिये जाने का अनुरोध अपनी याचिका में किया था।

nitish katara

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड के अपराधियों की सजा बढ़ाने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जे एस केहर और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने मृतक की मां नीलम कटारा की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सजायाफ्ता विकास यादव एवं विशाल यादव की सजा बढ़ाकर मृत्युदंड देने का अनुरोध ठुकरा दिया। 2002 के इस हत्याकांड में विकास और विशाल को 25 साल की सजा सुनाई गई है।



नीलम कटारा ने विकास और विशाल को फांसी की सजा दिये जाने का अनुरोध अपनी याचिका में किया था। उन्होंने इस हत्या का ऑनर किलिंग करार देते हुए सजा बढ़ाने की अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहाकि यह दुर्लभतम मामलों में से एक नहीं है। यह केवल हत्या है जघन्य अपराध नहीं है। जो कुछ दोषियों ने किया वह निंदायोग्य है लेकिन वे फांसी के हकदार नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद नीलम ने कहाकि वह न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। अगली बार और अधिक तथ्यों के साथ कोर्ट आएंगे।



नीतीश कटारा की हत्या बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। जब वह 25 साल का था तब गाजियाबाद में उसे जिंदा जला दिया गया था। नीतीश जब डीपी कटारा की बेटी भारती के साथ एक शादी में जा रहा था तो उसे अगवा कर लिया गया था। इसके बाद विकास और विशाल ने उसे जला दिया। हालांकि बाद में ट्रायल के दौरान भारती ने प्रेम प्रसंग से इनकार कर दिया था।

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