जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज
जी-समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है
रायगढ़. जी-समूह के चेयरमैन और एस्सेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर सुभाष चंद्रा और उनके बेटे व मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका सहित तीन के खिलाफ तमनार पुलिस ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है।
आरोपियों पर जेपीएल के अधिकारी को षडय़ंत्रपूर्वक, फर्जी दस्तावेजों के सहारे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जेपीएल अधिकारी डीके भार्गव ने महिला सहित इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा के आदेश पर तमनार पुलिस ने सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका और बलात्कार का झूठा आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 463, 465, 469, 471, 193, 182/211 एवं 120 बी के तहत जुर्म दर्ज किया है।
यह है मामला
तमनार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डीके भार्गव जिंदल पॉवर लिमिटेड में अधिकारी हैं। उनकी रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दायर परिवाद में भार्गव ने बताया कि पिछले वर्ष जी-समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका ने टपरंगा गांव की एक महिला के साथ मिलकर उन्हें बदनाम करने और झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने के लिए साजिश रची थी।
फर्जी कागजातों के आधार पर आरोप लगाया गया कि वर्ष 2001 में महिला का गैंगरेप हुआ है। कुछ कागजात पर महिला के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए गए। वर्ष 2010 में महिला के साथ दोबारा बलात्कार का आरोप भी लगाया गया। महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उसे एसपी रायगढ़ के पास जाकर शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया था।
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