रियल एस्टेट विधेयक राज्यसभा में पारित
सरकार ने इस विधेयक के पारित होने से पहले राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए 20 संशोधनों को स्वीकार किया
नई दिल्ली। रियल एस्टेट विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया। विधेयक में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस विधेयक के पारित होने से पहले राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए 20 संशोधनों को स्वीकार किया। रियल एस्टेट नियामक (नियमन और विकास) विधेयक 2013 से राज्यसभा में लंबित था। विधेयक का लक्ष्य रियल एस्टेट उद्योग को नियमित करना और प्रमोटरों के घोटालों से संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।
विधेयक को अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक के कानून बन जाने के बाद ग्राहक अपनी शिकायतों के निपटारा के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से आवेदन कर सकते हैं। विधेयक में 500 वर्ग मीटर भूखंड और आठ अपार्टमेंट वाली सभी वाणिज्यिक और आवासीय रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं की लांचिंग के लिए नियामक में परियोजना को पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया है। इससे परियोजना बनाने और उसे मूर्त रूप देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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