scriptराहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज | supreme court dismisses PIL against Rahul Gandhi doube citizenship | Patrika News
राजनीति

राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज

भाजपा नेता सुब्रमण्यम भारती ने राहुल गांधी पर दो देशों की नागरिकता रखने का लगाया था आरोप

Nov 30, 2015 / 03:19 pm

पुनीत पाराशर

rahul gandhi in bihar

rahul gandhi in bihar

नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता खत्म करने की मांग वाली जनहित याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। अतः कोर्ट सीबीआई को राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे। स्वामी के मुताबिक राहुल ने लंदन में एक प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को गैरविचारणीय बताकर खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता और दस्तावेज हासिल करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश दत्तू ने कहा कि “याचिका हल्की है, जिस पर अपने पद के आखिरी दिनों में विचार नहीं कर सकता।” कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता जनहित का मसला नहीं है। बदा दें कि दत्तू 2 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस टीएस ठाकुर अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे।

राहुल की कंपनी का नाम ब्लैकॉप्स लिमिटेड है, जिसके सालाना रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि तो ठीक है, लेकिन नागरिकता और पता ब्रिटेन का दिया है। स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता और सांसदी खत्म करने की भी मांग की थी। इसके बाद वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी।

Home / Political / राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो