अरूणाचल: राष्ट्रपति शासन लगाने पर SC ने अब केंद्र को दिया नोटिस
अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले के खिलाफ दाखिल कांग्रेस की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
नई दिल्ली। अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले के खिलाफ दाखिल कांग्रेस की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस ने अपनी अर्ज़ी में कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में केंद्र का रुख़ पक्षपातपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यपाल को दिया गया नोटिस वापस ले लिया है। कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 27 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
इस पर केंद्र ने दो दिन बाद कोर्ट के सामने अपना हलफनामा पेश किया, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को यह कहते हुए उचित ठहराया कि राज्य में शासन और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। प्रदेश के राज्यपाल और उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा था।
गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री नबाम टुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हुए उन घटनाक्रमों का ब्योरा दिया था, जिसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी।
गौरतलब हो कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 60 सदस्यों वाली अरुणाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 47 सदस्य थे, लेकिन इनमें से 21 विधायकों ने बगावत कर दी और सदन के डिप्टी स्पीकर को विधायक दल का नेता चुन लिया। इन 21 विधायकों को बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था। इसके साथ ही नबाम टुकी की सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
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