scriptलड़की का पीछा करने पर तीन साल की कैद, पहली बार सुनाई गई सजा  | UP: Man gets 3 years of jail for stalking a girl | Patrika News
क्राइम

लड़की का पीछा करने पर तीन साल की कैद, पहली बार सुनाई गई सजा 

अभियोजन का दावा है कि छेड़खानी की धारा में संशोधन के बाद इस धारा में सुनाई गई पहली सजा है

Sep 10, 2015 / 07:57 pm

विकास गुप्ता

jail for stalking a girl

jail for stalking a girl

कानपुर। यूपी में छेड़खानी के मामले में पहली बार कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। मामला यूपी में कानपुर शहर का है। ऎतराज जताने के बावजूद लड़की का पीछा करने में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) सुशील कुमार की कोर्ट ने आरोपी बस चालक को तीन साल कैद और पांच हजार रूपये की सजा सुनाई है। अभियोजन का दावा है कि छेड़खानी की धारा में संशोधन के बाद इस धारा में सुनाई गई पहली सजा है।

चकेरी के एक व्यक्ति ने रेलवे कालोनी निवासी इकलाख खान के खिलाफ चकेरी थाने में 22 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था 2007 में उनकी बेटी बड़ा चौराहे पर कोचिंग पढ़ने सिटी बस से जाती थी। इसी दौरान उसके साथ छेड़छाड़ होती थी और उसका पीछा किया था।

लड़की ने 1090 पर की बस चालक की शिकायत
जब सिटी सिटी बस चालक इकलाख खान ने तेजाब से नहलाने की धमकी दी उसने वूमेन पॉवर 1090 पर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और मामला कोर्ट में चला गया। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आपत्ति के बावजूद लड़की का पीछा करने के मामले में चालक इकलाख को सजा सुनाई है।

Hindi News/ Crime / लड़की का पीछा करने पर तीन साल की कैद, पहली बार सुनाई गई सजा 

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो