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बंगाल में महिला की हत्या के मामले टीएमसी नेता सहित 11 को फांसी की सजा

2014 के इस मामले में नदिया जिले के कृष्‍णानगर कोर्ट ने गुरुवार को इन लोगों को मर्डर, आर्म्‍स और विस्‍फोटक से संबंधित कानून के तहत सजा दी है।

Feb 05, 2016 / 12:45 am

विकास गुप्ता

death penalty

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कोलकाता। अपर्णा बाग मर्डर मामले एक कोर्ट ने 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। 2014 के इस मामले में नदिया जिले के कृष्‍णानगर कोर्ट ने गुरुवार को इन लोगों को मर्डर, आर्म्‍स और विस्‍फोटक से संबंधित कानून के तहत सजा दी है।

अपर्णा बाग की तब हत्‍या उनकी जमीन पर अवैध कब्‍जा किए जाने का विरोध करने के चलते कर दी गई थी। जिन लोगों को सजा दी गई है, उनमें तृणमूल कांग्रेस का एक स्‍थानीय नेता भी है। पुलिस ने बताया कि यह नेता मामले का मुख्‍य दोषी है। मामले का एक और आरोपी अभी तक फरार चल रहा है।

अपर्णा बाग पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गुघरागाछी गांव की रहने वाला थीं। 23 नवंबर 2014 को तृणमूल कांग्रेस नेता लंकेश्‍वर घोष के नेतृत्‍व में एक भीड़ ने उनकी जमीन पर जबर्दस्‍ती कब्‍जा करने की कोशिश की। इस जमीन का इस्‍तेमाल खेती के लिए होता था। जब गांव के लोगों और किसानों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उसने बम फोड़े और गोलीबारी की।

अपर्णा बाग की मौत इसी घटना में हो गई थी और कई अन्‍य लोग भी घायल हो गए थे। मामले की सुनवाई एक साल से ज्‍यादा वक्‍त तक चली और 26 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।



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