पान मसाले के साथ मुफ्त तंबाकू दी तो होगी कार्रवाई
इंदौरPublished: Oct 19, 2016 09:51:00 pm
गुटखे पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी
इंदौर. गुटखा पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन गुटखा कंपनियों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया था। कुछ इसी तर्ज पर पान मसाला और तम्बाकू अलग-अलग पाउचों में बेची जा रही थी। शहर में इस तरह से तम्बाकू बेचना भी अपराध होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।
शहर की पान दुकानों पर पान मसाले की दुकानों पर मिलने वाले तम्बाकू के मुफ्त पाउच देना भी अब गैर-कानूनी होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत किसी भी पान मसाला पाउच के साथ अलग से मिलने वाले तम्बाकू पाउच की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त मामले में 29 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के तहत दुकानों पर संयुक्त रूप से बेचे जा रहे पान मसाला और तम्बाकू पर रोक लगाई जाए। इस आदेश के आधार पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त पल्लवी गोविंद जैन ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत शहर में पान मसाले के साथ मुफ्त में तम्बाकू बांटने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया, फिलहाल सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है। दो दिन बाद इस आदेश को लेकर सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी।