हाई कोर्ट में लगी जनहित याचिका, खाद्य विभाग के कंट्रोलर सहित कलेक्टर-एसपी को नोटिस जारी।
इंदौर। शहर की पान और किराना दुकानों पर मिलने वाली मनुक्का (सनन) गोली की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में शुक्रवार को जनहित याचिका दायर की गई है। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस डीके पालीवाल की युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य सचिव, खाद्य और औषधि विभाग के नियंत्रक, स्वास्थ सुविधा विभाग के डायरेक्टर, आयुष विभाग के डायरेक्टर, कलेक्टर, एसपी और सनन मनुक्का बनाने वाले मेहता आयुर्वेदिक संस्थान को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं।
एडवोकेट पूर्णिमा कानूनगो ने याचिका के माध्यम से मुद्दा उठाया कि सनन मनुक्का के डिब्बे पर लिखा होता है कि यह औषधि है। पेट का पाचन तंत्र ठीक करने के लिए बनाई है। यह भी लिखा है कि बिना वैद्य की सलाह के इस्तेमाल न किया जाए। बावजूद इसके पान और किराना दुकानों पर खुलेआम बेची जा रही है। महज एक रुपए की इस गोली को बस्तियों में छोटे बच्चे भी सेवन कर रहे हैं। नशीली गोली होने से बच्चों को इसकी लत लग रही है। कोर्ट इसकी खुलेआम बिक्री पर रोक लगाए।
क्या है सनन
सनन एक पाउच में बिकने वाली नशीली दवा है जिसके सेवन से भांग जैसा नशा होता है। बहुत से लोग इसे शौकिया तौर पर खाते हैं। लेकिन बच्चों में इसका उपयोग नशे के लिए किया जाता है। इससे शरीर की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है।