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डिफेंस में 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार ने दी मंजूरी

Published: Jun 20, 2016 03:57:00 pm

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया

FDI in india

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव करते हुए रक्षा और एयरलाइंस सेक्टर्स को विदेशी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। अब इन दोनों क्षेत्रों में 100-100 फीसदी तक विदेशी निवेश लाया जा सकता है। इसके अलावा फार्मा, सुरक्षा एजेंसी, रक्षा तथा एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई के नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया।

मोदी सरकार ने सात महीने में दूसरी बार एफडीआई नियमों में ढील दी है तथा इसकी उच्चतम सीमा बढ़ाई है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी एफडीआई नीति में बड़े बदलाव किए गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे दौर के बदलाव से भारत एफडीआई के लिए दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। 

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, रक्षा क्षेत्र में अब तक स्वत: मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी जबकि इससे अधिक निवेश सरकार की मंजूरी के साथ उसी परिस्थिति में किया जा सकता था जब इससे देश को अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच मिले। अब अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच की शर्त हटा दी गई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के तहत छोटे हथियारों तथा गोला-बारूद को भी एफडीआई के लिए खोल दिया गया है।

प्रसारण क्षेत्र में टेलीपोट््र्स, डायरेक्ट टू होम, केबल नेटवर्क सेवा, मोबाइल टीवी, हेडेंड-इन-द स्काई ब्राडकाङ्क्षस्टग सर्विस (एचआईटीएस) में बिना स्वत: मार्ग से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। देश में बने या उत्पादित खाद्य पदार्थों के कारोबार में (ई-कॉमर्स समेत) सरकारी मंजूरी मार्ग से शत-प्रतिशत निवेश की अनुमति दी गई है। फार्मा क्षेत्र में फिलहाल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वत: मार्ग से तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में सरकारी मंजूरी मार्ग से शत-प्रतिशत निवेश की अनुमति है। अब ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74 प्रतिशत तक एफडीआई स्वत: मार्ग से किया जा सकेगा जबकि इससे अधिक निवेश के लिए मंजूरी लेनी होगी।

एकल ब्रांड खुदरा कारोबार की शर्तों में ढील देते हुए सरकार ने स्थानीय स्रोतों से खरीद की शर्तों में तीन साल तक की छूट दे दी है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक वाले उत्पादों के मामले में और पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इससे एप्पल, आईकी जैसी कंपनियों के लिए देश में अपने खुदरा स्टोर खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा। नागर विमानन क्षेत्र में अब तक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी जबकि ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में 74 प्रतिशत तक स्वत: मार्ग से तथा इससे अधिक सरकारी मंजूरी मार्ग से एफडीआई की अनुमति थी। 

Þमौजूदा हवाई अड्डों को अत्याधुनिक बनाने तथा उन पर दबाव कम करने के लिए ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में भी स्वत: मार्ग से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति होगी। इसके अलावा हवाई सेवा कारोबार में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है। इसमें 49 प्रतिशत स्वत: मार्ग से तथा इससे अधिक का निवेश सरकार की अनुमति से किया जा सकेगा। निजी सुरक्षा एजेंसियों में अब तक सरकारी मंजूरी से 49 प्रतिशत निवेश की अनुमति थी। अब इसमें बदलाव कार 49 प्रतिशत का स्वत: तथा 74 प्रतिशत तक सरकारी अनुमति से निवेश की अनुमति दी गई है। 

बैठक में यह फैसला किया गया कि यदि कोई विदेशी कंपनी रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा या सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड की मंजूरी से निवेश करती है तो उसे अब देश में अपनी शाखा कार्यालय, लाइजन कार्यालय तथा परियोजना कार्यालय खोलने के लिए कोई अतिरिक्त अनुमति नहीं लेनी होगी। पशुपालन, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नियंत्रित परिस्थितियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी। अब नियंत्रित परिस्थिति की जरूरत समाप्त कर दी गई है।

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