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तो क्या अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी कर सकेंगे मजदूरी

Published: Apr 27, 2015 03:50:00 pm

सरकार
कर रही है बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में संशोधन की तैयारी

Child Labour

Child Labour

नई दिल्ली। सरकार बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। संसद के चालू सत्र में सरकार इस प्रस्तावित संशोधन को पास चाहती है। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके पारिवारिक कारोबार में काम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते के उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। लेबर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के मुताबिक अन्य किसी बड़े या छोटे संगठन में बाल मजदूरी पर पूरी तरह पाबंदी के प्रस्ताव को बिल में बरकरार रखा जाएगा।

बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक अगर बच्चा स्कूल से आने के बाद या छुटि्टयों में या तकनीकी संस्थान से लौटने के बाद अपने परिवार की खेतों, वनों या घर पर होने वाले किसी क ाम में सहायता करता है तो यह गैरकानूनी नहीं है। नया नियम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स (सर्कस को छोड़कर) सभी पर लागू होगा, हालांकि इसके तहत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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